छत्तीसगढ़
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सख्ती, मेडिकल स्टोर्स में गड़बड़ियों पर होगी कार्रवाई

धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार स्वापक एवं मनःप्रभावी नशीली दवाओं की अवैध बिक्री और दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सहायक औषधि नियंत्रक संजय राजपूत के नेतृत्व में संयुक्त निरीक्षण दल — औषधि निरीक्षक संदीप कुमार सूर्यवंशी, सुमित देवांगन और लुकेश कुमार साहू — ने धमतरी शहर के 6 मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं।
- विजय मेडिकोज(वार्ड नं. 4, स्टेशन रोड) में अवसान तिथि की औषधि Junior Lanzol 30 मिली।
- आर.एस. मेडिकल एजेंसी(कुशल कॉम्प्लेक्स) में शेड्यूल-H1 औषधि Taxim 250, Syp Cedopil 100, Susp. Cefredrox 50 के विक्रय अभिलेख में अनियमितता पाई गई।
- ग्रीनक्रॉस मेडिकल स्टोर्स(मिशन ग्राउंड के सामने) में Pregabanyl-NT औषधि के विक्रय अभिलेख में गड़बड़ी पाई गई।
- मानिक मेडिकल स्टोर्स(नया बस स्टैंड) में कफ सिरप Alkof-DX, Besto-cof, Planokuf New की बिक्री में अनियमितता मिली।
- भारत मेडिकल स्टोर्स(सुंदरगंज वार्ड) में Alkof-DX कफ सिरप के विक्रय अभिलेख में अनियमितता और अवसान तिथि की औषधियाँ Freelex Tab एवं Freelac Syrup बरामद की गईं।
- सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया किऔषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत संबंधित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कलेक्टर मिश्रा के निर्देशानुसार की जा रही इस कार्यवाही से नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर नियंत्रण के साथ ही अमानक और नकली दवाओं व कॉस्मेटिक्स की बिक्री पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा।