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बिलासपुर। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में छत्तीसगढ़ी में शिक्षा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी वाली डीबी ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछ लिया कि याचिका को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं.
इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने कहा कि दायर याचिका की मंशा बेहतर है लेकिन अभी इसमें और रिसर्च करने की जरूरत है.याचिकाकर्ता के वकील ने मामले में रिज्वाइंडर पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. शासन की ओर से मामले में जवाब देते हुए कहा गया कि सरकारी स्कूलों में चार विषयों को सिलेबस में शामिल करते हुए छत्तीसगढ़ी में पढ़ाया जा रहा है.