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मानसून से पहले की बारिश में लबालब हो गई नालियां, हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए विभागीय सचिव के साथ निगम आयुक्त से मांगा जवाब…

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बिलासपुर। बिलासपुर में जलभराव का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच गया है, मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव के साथ बिलासपुर नगर निगम आयुक्त को जल भराव के संबंध में उठाए गए कदमों पर व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने कहा है. इसके साथ ही होर्डिंग्स की वजह से बिजली बाधित को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी.

बता दें कि समाचारों में गली मोहल्लों की नालियां कचरे और गंदगी से भरी पड़ीं होने की खबरें आ रही थी, इसे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की है. इसमें शासन को पक्षकार बनाया गया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डबल बेंच में सुनवाई हुई.

इस दौरान कोर्ट ने कहा है, कि हल्की बारिश के दौरान कश्यप कॉलोनी में अधूरे नाली निर्माण के कारण पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क पर जलभराव की स्थिति हो गई. कश्यप कॉलोनी में नाली निर्माण का कार्य पिछले दो माह से चल रहा है और बारिश से पहले काम पूरा नहीं होने से समस्या आ रही है. बुधवार को हुई हल्की बारिश से पुराने बस स्टैंड और राजीव प्लाजा की नालियां भी लबालब हो गई.

इसके साथ ही होर्डिंग तेज अंधड़ में नीचे जाकर बिजली लाइन में फंस गया, जिससे और 33 केवी लाइन में फाल्ट हो गया. इसे सुधारने में काफी समय लगा. इस अवधि के दौरान पुराने आरटीओ, व्यापार विहार और पीजीबीटी सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति घंटों बाधित रही. अभी मानसून की बारिश शुरू नहीं हुई है, और इससे पहले ही लोगों को जलजमाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है. इसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है.

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