
दिल्ली :- आरबीआई ने बताया है कि बैंक द्वारा ₹2,000 के नोट को बदलने या जमा करने से इनकार करने पर ग्राहक को सबसे पहले संबंधित बैंक में शिकायत करनी होगी। अगर बैंक शिकायत के 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है तो ग्राहक अपनी शिकायत रिज़र्व बैंक की इंटीग्रेटेड औमबड्समैन स्कीम, 2021 के तहत cms.rbi.org.in पर दर्ज कर सकता है।