भाटापारा
नाबालिग से गैंगरेप के तीनों आरोपी दोषी, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास

बलरामपुर। जिले में नाबालिग से गैंगरेप के तीन आरोपियों को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता अपनी दीदी के घर शादी समारोह में आई थी। इस दौरान आरोपियों ने उसे आइसक्रीम खिलाने के बहाने जंगल ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना 7 जून 2023 की है, जो कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार गुप्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर अपराध को देखते हुए अदालत ने कठोर सजा सुनाई है।