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BBN24/ बलौदा बाजार: छत्तीसगढ़ में बढ़ती दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक महीने की बात करें तो अकेले बलौदा बाजार जिले की यातायात पुलिस ने 1744700 की चालान वसूली की है। साथ ही 116 वाहन चालकों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इसमें से 11 मामलों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजा जा चुका है।
दरअसल छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत के आंकड़े चौकाने वाले हैं। इसमें अकेले बलौदा बाजार जिले में जुलाई 2024 तक 271 हादसे में 178 लोगों की मौत हुई, 262 घायल हुए हैं। इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए इंटरसेप्टर वाहन जिला पुलिस मुख्यालय को दी गई है, जिससे वाहन के स्पीड और डिटेल्स पर नज़र रखी जा सके।
बलौदा बाजार जिले को 13 जुलाई 2024 को इंटरसेप्टर वाहन मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिले की पुलिस को ई-चालान की सुविधा भी उपलब्ध करा दिया। पिछले एक माह में यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ की गई कार्यवाही पर नजर डालें तो यह आंकड़ा भी चौकाने वाला है। जहां शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 63 प्रकरण 31 जुलाई तक दर्ज किए गए वहीं 5 अगस्त तक 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं इसी प्रकार से खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने वाले 37 प्रकरण और ओवरलोड के 16 प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। तीन सवारी मोटरसाइकिल पर 950 कार्यवाही और बिना नंबर वाले 339 वाहन, वही 27 ऐसे वाहनों पर कार्यवाही की गई है जिन्हें नाबालिक चला रहे थे। इसके अलावा सड़क किनारे, नो पार्किंग में और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले 65 वाहनों पर ई चालान के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है।
गलती ड्राइवरों की मालिकों को मिल रही सजा
नो-पार्किंग स्थलों में ड्राइवरों द्वारा वाहन खड़ी किया जाना पाने पर यातायात पुलिस वाहनों का फोटो खींचकर परिवहन कार्यालय के माध्यम से उसके वास्तविक मालिक का नाम, निवास पता और मोबाइल नंबर पर ई-चालान सीधा उनके निवास अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज रही है। संबंधित वाहन मालिक ई-चालान के माध्यम से समन शुल्क किसी भी स्थान से या ऑनलाइन जमा कर सकता है। ई-चालान में उल्लेखित समन शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक, चालक के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई के साथ ही सस्पेक्टेड लिस्ट की श्रेणी में भी डाल दी जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द
यातायात डीएसपी अमृत कुजूर ने बताया कि शराब पीकर, खतरनाक ढंग से और ओवरलोड वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निररत करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें से 11 प्रकरण लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय को भेज दिया गया है। वहीं 105 मामले अभी भी पेंडिंग है। जिनको जल्द ही आरटीओ कार्यालय भेज कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।