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छत्तीसगढ़

अवैध रेत उत्खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त

1.46 लाख रुपये का अर्थदंड वसूल, मुख्यमंत्री के निर्देश पर सख्ती जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देशों के तहत जशपुर जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त की है। साथ ही संबंधित प्रकरण में 1 लाख 46 हजार 800 रुपये का अर्थदंड भी वसूला गया है।

जिला सहायक खनिज अधिकारी के अनुसार, 11 जून 2026 को झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र स्थित ग्राम पोड़ी के शंख नदी तट का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान करीब 600 घनमीटर रेत, जो लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली के बराबर है, अवैध रूप से संग्रहित पाई गई। इसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

विभाग द्वारा निर्धारित 1 लाख 46 हजार 800 रुपये की अर्थदंड राशि 16 जून 2026 को खनिज मद में जमा कराई गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वैध रेत आपूर्ति की तैयारी

खनिज विभाग ने बताया कि जिले में रेत की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र के ग्राम पोड़ी और ग्राम पुत्रीचौरा में 5-5 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रेत खदानें घोषित की गई हैं। इन खदानों के संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और स्वीकृति प्रक्रिया जारी है।

विभाग का मानना है कि नई रेत खदानों के शुरू होने से क्षेत्र में रेत की वैध आपूर्ति बढ़ेगी और अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे केवल वैध स्रोतों से ही रेत की खरीद और परिवहन करें।

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Kailash Jaiswal

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