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छत्तीसगढ़

राज्य सरकार ने बढ़ाया मानदेय, हाईकोर्ट वकीलों को अब मिलेंगे 2500 रुपये

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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विधिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। विधि विभाग की ओर से जारी ताजा आदेश के अनुसार, अब पैनल अधिवक्ताओं को मिलने वाला दैनिक मानदेय बढ़ा दिया गया है। पहले जहां यह राशि 1500 रुपये प्रतिदिन थी, वहीं अब इसे संशोधित कर 2500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। लगभग एक दशक बाद किए गए इस संशोधन से सरकारी पैनल में कार्यरत वकीलों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है।

महाधिवक्ता विवेक शर्मा को नई भूमिका

सरकार ने इसी आदेश के तहत एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लेते हुए महाधिवक्ता विवेक शर्मा को बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक का दायित्व सौंपा है। यह जिम्मेदारी उनके कार्यभार संभालने की तिथि से लागू मानी जाएगी।

भुगतान व्यवस्था को लेकर नियम तय

नए निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान पैनल अधिवक्ताओं को मानदेय प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। एक दिन में चाहे एक मामला हो या कई, भुगतान निर्धारित दर के अनुसार ही किया जाएगा।
इसके साथ ही यह अनिवार्यता भी जोड़ी गई है कि अधिवक्ता की उस दिन कम से कम एक मामले में न्यायालय में उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, तभी वह मानदेय का हकदार होगा।

सभी विभागों को सूचना

विधि विभाग ने यह आदेश सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। शासन स्तर पर माना जा रहा है कि यह कदम न केवल पैनल अधिवक्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी व व्यवस्थित बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा।

 

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Kailash Jaiswal

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