पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद, अदालत का कड़ा फैसला

बलरामपुर। जिले में वर्ष 2014 में घटित एक हत्या केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 1000 रुपये के अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है।
यह मामला चलगली थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने घरेलू विवाद के बीच अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।

लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया चलने के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और इसके लिए कठोर दंड आवश्यक है।
स्थानीय लोगों ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया है। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे एक महत्वपूर्ण सफलता माना है।



