PAN-Aadhaar Link: 1 जनवरी से बंद होंगी कई वित्तीय सेवाएं, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

PAN-Aadhaar Link: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) — यानी पैन कार्ड — को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के आधार कार्ड से जोड़ना अब पूरी तरह अनिवार्य हो गया है। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनएक्टिव (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर आपकी कई जरूरी वित्तीय सेवाओं पर पड़ेगा।
1 जनवरी से क्या होगा असर?
टैक्सबडी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, यदि PAN और आधार को निर्धारित समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं किया गया, तो:
- आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।
- आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
- वेतन क्रेडिट, SIP ट्रांजैक्शन, और अन्य बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
सरकार पहले ही इस लिंकिंग की समय-सीमा कई बार बढ़ा चुकी है, लेकिन अब तक किसी नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए यह अंतिम चेतावनी मानी जा रही है।
लिंक नहीं किया तो क्या होंगे परिणाम?
अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक PAN-आधार लिंक नहीं किया, तो अगले दिन से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
- आप ITR फाइल या वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे।
- रिफंड्स होल्ड कर दिए जाएंगे।
- TDS/TCS क्रेडिट फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगा।
TDS/TCS कटौती अधिक दरों पर की जा सकती है।
हालांकि, एक बार PAN को आधार से लिंक करने के बाद यह आम तौर पर 30 दिनों के भीतर फिर से सक्रिय हो जाता है।
क्या बैंक खाता या निवेश प्रभावित होंगे?
अगर आपके मौजूदा बैंक खाते या निवेश पहले से सक्रिय हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन निष्क्रिय PAN भविष्य में नए निवेश, शेयर बाजार लेनदेन या KYC अपडेट जैसी गतिविधियों में अड़चन डाल सकता है। साथ ही, उच्च दर का टैक्स लग सकता है।
PAN को आधार से लिंक करने का आसान तरीका:
- आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें।
- अपना PAN, Aadhaar और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें।
यदि आपका PAN पहले से इनएक्टिव है, तो ₹1000 शुल्क का भुगतान करें और फिर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
स्टेटस चेक करने के लिए वेबसाइट के Quick Links सेक्शन में “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
ध्यान दें: अगर आप समय पर लिंकिंग नहीं करते हैं, तो यह आपकी टैक्स फाइलिंग, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सर्विसेज पर बड़ा असर डाल सकता है। इसलिए 31 दिसंबर 2025 से पहले PAN और Aadhaar को लिंक जरूर करें।



