नगर निगम की सख्ती: 3,500 से अधिक निर्माणों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग न होने पर कार्रवाई तय

रायपुर। राजधानी रायपुर में 150 वर्गमीटर से बड़े भूखंड पर निर्माण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है, लेकिन कई निर्माणकर्ता अब तक इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। 2007 में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नक्शा स्वीकृत कराते समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सुरक्षा निधि जमा करनी होती है।
नगर निगम ने बताया कि अब तक 1500 वर्गफीट से बड़े भूखंडों पर नक्शा पास कराने वालों से लगभग 23 करोड़ रुपये सुरक्षा निधि के रूप में जमा किए गए हैं। इनमें से 6,000 से अधिक निर्माणों में सिस्टम लग चुका है और लगभग 13 करोड़ रुपये की राशि मालिकों को वापस की जा चुकी है। इसके बावजूद 3,500 से अधिक निर्माणों में अभी तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है, जिनकी सुरक्षा निधि 10 करोड़ रुपये से अधिक है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यह राशि अब जब्त की जाएगी।
नियम के अनुसार, नगर निगम के रजिस्टर्ड हाइड्रोलॉजिस्ट की जांच और प्रमाणपत्र के बाद ही सुरक्षा निधि वापस मिलती है। छोटे भूखंडों के लिए यह राशि 15 से 25 हजार रुपये, जबकि बड़े कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक भवनों के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपये तक होती है।
नगर निगम मुख्यालय ने सभी जोनों को निर्देश दिए हैं। जोन-5 में 196 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। एक सप्ताह में जवाब न मिलने पर राशि जब्त कर ली जाएगी। अन्य जोन-2, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 में भी कई ऐसे मामले हैं।
महापौर मीनल चौबे ने कहा कि अब सुरक्षा निधि जमा किए बिना किसी निर्माण को पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) नहीं दिया जाएगा। नए प्रकरणों में सिस्टम न लगाने वालों की लगातार जांच होगी। महापौर ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।