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छत्तीसगढ़

रेलवे परियोजना प्रभावित गांवों के किसानों को मिली राहत, कई खसरा नंबरों से नामांतरण और बटवारे की रोक खत्म

बलौदाबाजार – दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की खरसिया–नया रायपुर–परमलकसा परियोजना (5वीं एवं 6वीं लाइन, 278 किमी) के लिए जारी भूमि-अर्जन प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों में जमीन खरीदी-बिक्री पर लगी रोक आंशिक रूप से हटा दी गई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि अनुभाग बलौदाबाजार और पलारी के कुल 36 गांवों में 150 मीटर परिधि के बाहर आने वाले खसरा नंबरों से प्रतिबंध हटाया गया है। अब इन खसरा नंबरों की जमीन पर क्रय-विक्रय, नामांतरण, बटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्सन), निर्माण और अन्य लाभप्रद कार्य किए जा सकेंगे।

हालांकि सूचीबद्ध खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि के अंदर आने वाले सभी भू-भाग पर आगामी आदेश तक रोक जारी रहेगी।

प्रभावित गांवों की सूची

  • अनुभाग बलौदाबाजार: धनगांव, ताराशिव, अमलकुण्डा, मिश्राईनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, छुईहा, पनगांव, मगरचबा, सकरी, गोडखपरी, दशरमा, रिसदा, पुरान, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी, भरूवाडीह।
  • अनुभाग पलारी: सैहा, गुमा, गितकेरा, अमलीडीह, चुचरूगंपुर, छिराही, गाड़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह, जारा।

कलेक्टर ने बताया कि प्रतिबंध हटाए गए खसरा नंबरों की पूरी सूची संबंधित राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है, जिसे आम नागरिक देख सकते हैं। रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी रहने तक 150 मीटर परिधि के अंदर क्रय-विक्रय और अन्य कार्यों पर रोक लागू रहेगी।

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Kailash Jaiswal

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