छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम वेतन दरें और महंगाई भत्ता लागू, 01 अप्रैल से मिलेगा लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि क्षेत्र और अगरबत्ती उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) की नई दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये संशोधित दरें 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगी। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई के अनुरूप उचित वेतन मिल सके।
महंगाई भत्ते में संशोधन
लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते में संशोधन किया गया है।
-
औद्योगिक श्रमिकों के लिए – जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच औद्योगिक सूचकांक में 11.40 अंकों की वृद्धि हुई, जिसके अनुसार प्रति बिंदु ₹20 के हिसाब से श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में ₹228 प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है।
-
कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के लिए – इस अवधि में कृषि श्रमिकों के सूचकांक में 43 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके आधार पर प्रति बिंदु ₹5 के हिसाब से ₹215 प्रति माह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई।
-
अगरबत्ती उद्योग के श्रमिकों के लिए – उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अगरबत्ती उत्पादन पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता ₹7.88 प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण निर्धारित किया गया है।
श्रमिकों को मिलेगा सीधा लाभ
इस वृद्धि से विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले श्रमिकों को उनके न्यूनतम वेतन में सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ष 01 अप्रैल और 01 अक्टूबर को महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जिससे श्रमिकों को समय-समय पर वेतन संशोधन का लाभ मिलता रहे।
नई वेतन दरें सार्वजनिक
श्रम विभाग द्वारा जारी की गई संशोधित न्यूनतम वेतन दरों की पूरी सूची श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही, इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खंड-तीन, द्वितीय-तल, नवा रायपुर, अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।
न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने की अपील
छत्तीसगढ़ शासन की श्रमायुक्त सुश्री अलरमेल मंगई डी. ने कहा कि, “राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन और भत्ते में की गई इस बढ़ोतरी से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है।”
श्रमायुक्त कार्यालय ने नियोक्ताओं से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि सभी श्रमिकों को अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों के अनुसार भुगतान किया जाए। यदि किसी भी श्रमिक को तय न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाता है, तो वे श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।