मदन खांडेकर
गिधौरी/टुण्डरा:-बलौदाबाजार जिले मे बेखौफ चल रहे रेत माफिया का राज खनिज विभाग की मिलीभगत से चल रहा क्षेत्र अवैध रेत का कारोबार माईनिंग विभाग ने ग्राम कोट से तीन ट्रक अवैध रेत भर कर कवर्धा मोहगांव जा रहे पकडाया ।और गिरौदपुरी चौकी सुपुर्द किया गया ।शासन के प्रतिबंध के बावजूद गिरौदपुरी क्षेत्र में रेत माफिया सक्रिय जोंक नदी कोट घाट से कवर्धा रेती ले जाते तीन ट्रक को खनिज विभाग ने पकड़ा शासन के द्वारा बरसाती चार माह 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत उत्खनन व परिवहन पर प्रतिबंध लगा हुआ है । इसके बावजूद क्षेत्र में सक्रिय रेत माफियाओ ने शासन के नियम कानून कायदों को दरकिनार कर बिना रायल्टी के जोंक नदी से अवैधानिक रूप से रेत उत्खनन व परिवहन करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार कसडोल विकासखंड के ग्राम कोट (रा) जोंक नदी से अवैध उत्खनन कर तीन ट्रक रेत से भरा वाहन परिवहन होते गिरौदपुरी से निकलने की आशंका पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा रोककर पूछताछ की गई । जिसमे ग्राम पंचायत कोट ( रा ) के घाट से जेसीबी से लोड कर कवर्धा डम्प करने की बात ड्राइवरों ने काबुल की तथा एक ट्रक की लोड करने पर 9 हजार रुपये पेड़ करने की बात कही गई जबकि एक हाइवा रेत की निर्धारित कीमत 4 से 5 हजार रुपये है ।रेत माफिया अवैधानिक रूप से राशि वशूली कर शासन को लाखों रुपये का चूना लगाया जा रहा है । इस दरम्यान कुछ पत्रकार भी पहुंच गए । पत्रकारों के द्वारा चौकी गिरौदपुरी ,तहसीलदार कसडोल को सूचना देने पर ब्यस्तता जाहिर कर कार्यवाही करने से पल्ला झाड़ लिया। आनन फानन में जिला खनिज विभाग के अधिकारी एम चंद्रशेखर को मोबाइल से जानकारी देने पर तत्काल सर्चिंग में तैनात अधिकारियों को निर्देशित कर ग्राम मड़वा चौक से अवैध परिवहन करते रेत से भरे ट्रक को रोक कर पुलिस चौकी गिरौदपुरी के सुपुर्द कर दिया गया । तीनो ट्रक मे सीजी 04एल सी 3241तथा सीजी 09जे सी 4359औरसीजी15ए सी 2045को जिसे खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की बात कही गई ।इस सम्बंध में माइनिंग स्पेकटर बलौदाबाजार-भाटापारा बबलु पांडे से जानकारी पुछने पर बताया गया गिरौदपुरी में तीन गाड़ी अवैध परिवहन मिली है गिरौदपुरी में चौकी में खड़ा किया गया है।और छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम 2015के तहत कार्यवाही की जावेगीरायपुर:-प्रदेश में बढ़ते अपराध को देखते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी अब सीधे पुलिस मुख्यालय से भी सभी थाना प्रभारियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखेंगे। अब सभी थाना प्रभारियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। जहां वे अपने थाने की कार्यप्रणाली, घटित अपराधों और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी देंगे। इस ग्रुप की मॉनिटर स्वयं डीजीपी करेंगे। डीजीपी डीएम अवस्थी ने गुरूवार को पुलिस मुख्यालय में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये थाना प्रभारियों के लिये आयोजित कार्यशाला में उक्त बातें कही। उन्होंने अपराधों पर अंकुश नहीं लगाने वाले थाना प्रभारी पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि थाने में वही आता है जो पीड़ित होता है। पुलिस का काम पीड़ित को न्याय दिलाना और दोषियों पर कार्रवाई करना है। महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। एक माह बाद थाना प्रभारियों के कामकाज की फिर से समीक्षा की जाएगी। इसके अपराधों पर नियंत्रण ना कर पाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और अच्छा काम करने पर थाना प्रभारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
गिधौरी /बिलाईगढ़:-युवा पत्रकार तथा कांग्रेस के युवा नेता, बिलाईगढ़ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष यूसुफ खान का आकस्मिक निधन हो गया, उनकी आकस्मिक निधन की समाचार सुनते ही क्षेत्र के लोगो मे शोक की लहर दौड़ पड़ी। बता दे कि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। जिसके चलते वे अस्पताल में भर्ती थे।
मदन खांडेकर
आरोपी के कब्जे से 50 लीटर महुआ शराब कीमती 10,000/ रुपए जप्त आरोपी शिवचरण रत्नाकर भेजा गया जेल गिधौरी:-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 03.09.2020 को जरिए मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम जोगेसरा का शिवचरण रत्नाकर अपने घर के बाड़ी में अवैध रूप से बिक्री करने हेतु महुआ शराब छिपाकर रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के तत्काल मौका घटना स्थल ग्राम जोगेसरा पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी शिवचरण रत्नाकर के द्वारा अपने घर के बाड़ी में छिपाकर रखें 50 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 10,000/ रुपए को अवैध रूप से रखना पाए जाने से आरोपी को शराब रखने के संबंध मे कागजात पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जिसके द्वारा शराब रखने/बिक्री करने संबंधी कोई वैद्य दस्तावेज पेश नहीं करने पर उक्त शराब को आरोपी शिवचरण रत्नाकर पिता जगनथिया रत्नाकर उम्र 38 वर्ष साकिन जोगेसरा थाना सरसीवा के कब्जे से समक्ष गवाहन के विधिवत जप्त किया जाकर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की घटना घटित करना पाए जाने से गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 280/2020 पंजीबद्ध किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक समीर शुक्ला, आरक्षक कैलाश जांगड़े, अनिरुद्ध भगत एवं महिला आरक्षक उर्मिला एक्का का विशेष योगदान रहा है।