सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।
लॉक डाउन के दौरान देवरीडीह निवासी राम किराना स्टोर का संचालक अवधेश कुमार अपने अन्य दोस्तों के साथ सबस्टेशन के पास देवरीडीह में सार्वजनिक स्थान पर अपना जन्मदिन मनाया है की सूचना तस्दिकी पर थाना तोरवा से स्टाफ रवाना होकर आरोपी का पता कर पूछताछ करने पर अपना जन्मदिन दोस्तों के साथ मनाना स्वीकार किया तथा आरोपी के निशानदेही पर उसके जन्मदिन में शामिल उसके तीन अन्य दोस्तों को पकड़कर पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने सार्वजनिक स्थान पर लॉक डाउन के दौरान अपराध घठित करना स्वीकार करने से सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना तोरवा में अपराध क्रमांक -132/20 धारा-188,34 भा द वि कायम किया गया तथा सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।
कोरोनावायरस की वजह से लॉकडाउन में अपने आप को पुलिस का सहयोगी बता कर गाँव मे हुड़दंग मचा कर दो युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बेतो निवासी पियांसु उपाध्याय पिता अमृतराज उपाध्याय , एवं अनुभव उपाध्याय पिता स्व.प्रदीप उपाध्याय दोनो अपने को पुलिस का सहयोगी बता कर लोगो के साथ मारपीट कर रहे थे। तभी इसकी शिकायत रामप्रताप कनोजिया ने अपने साथ हुए मारपीट एवं रुपये मांगने की इसपर थाना प्रभारी जे.पी.लकड़ा ने तकाल अपने टीम के साथ पकड़ कर धारा 341.394 एवं 294. के अपराध पंजीबद्ध कार्यवाही की है।
थाना रघुनाथनगर के चौकी बलंगी के ग्राम मझौली के प्रार्थी अंजनी कुमार के द्वारा लिखित रिपोर्टे किया कि इसकी नाबालिग लड़की को कोगबार बाजार से आते समय आरोपियों द्वारा एक राय होकर रास्ते में रोक कर डरा धमकाकर भगा कर लेजाकर जबरन गलत काम किए हैं । मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर टी.आर.कोशिमा के निर्देश पर एवं एएसपी बलरामपुर प्रशांत कतलम,व एसडीओपी डाॅ धुवेश जायसवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले में आरोपी यो की पता साजी किया गया जो दिनांक घटना से फरार थे जिन्हें आज दिनांक19/03/20 को साबरा जंगल तुगवा उतरप्रदेश के बाडर पर छीपे होने की सूचना पर घेरा बंदी कर पकड़ा गया आरोपी अमर सिंह उर्फ बुगलू पिता नील कण्ठ गोंड उम्र 19 बर्ष निबासी तुगवा से पूछ ताछ किया गया जो बताया कि दिन सोमवार को कोगबार बाजार के दिन अपने साथीयों के साथ मिलकर घटना घटित किए हैं जिससे तीन अपचारी बालक है जिन्हें अपराध क्रमांक 25/2020 धारा-363,366,376,(2)(झ) क्षय,341,506,34 भादवि,पोकसो एक्ट की धारा 4, के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी सी पी तिवारी ,स उ नि,राम मिलन मिश्रा ,सुमेश्वर टोप्पो , प्रधान आरक्षक निर्मल सिंह आरक्षक प़दुमन मानिकपुरी , श्रवण मराबी, कंवर राम, अनिल,शलीम,रोशन,अमर साय, संगीता केरकेट्टा एवं ग्रामीणों का बिशेष योगदान रहा।